
दैनिक भास्कर ने मानहानि का मुकदमा वापस लिया
{दैनिक भास्कर ने मानहानि का मुकदमा वापस लिया.}
{दैनिक भास्कर ने मानहानि का मुकदमा वापस लिया.}
नई दिल्ली (03 October): दिल्ली हाइ कोर्ट की जस्टिस रवीद्र भट्ट और जस्टिस एके चावला की डिविजनल बेंच ने 28 September 2018 को कोबरापोस्ट के खिलाफ एक तरफा रोक को खारिज कर दिया था और दैनिक भास्कर को योग्यता के आधार पर जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष प्रकाशन/आपरेशन में असत्यता और दुर्भावना को सिद्ध करने का मौका दिया था। लेकिन दिल्ली हाइ कोर्ट की एकल जज बेंच के आगे अपने मामले को रखने के बजाए दैनिक भास्कर ने अपने मुकदमे को आज वापस ले लिया।
यह कोबरापोस्ट की शानदार जीत है। न्यायमूर्ति भट्ट ने अपने फैसले में Operation 136 को जनहित में सही बताया। कोबरापोस्ट देश के तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को इसी तरह उजागर करता रहेगा। कोबरापोस्ट की इस जीत पर एडवोकेट कोटला हर्षवर्धन का कहना है, “बोलने की आजादी लोकतंत्र की बुनियाद है। जब तक हम अपने इस महत्वपूर्ण अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ ताक़तें इस अधिकार को कुचलने की कोशिश करती रहेंगी। कोबरपोस्ट ने अपनी इस जीत से यह साबित कर दिया है”।