दिशा रवि केस में दिल्ली HC ने कहा, पुलिस और मीडिया रहे सावधान, जांच बाधित, प्रभावित न हो
Newsdesk |
February 19, 2021
{दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि मीडिया यह सुनिश्चित करे कि टेलीकास्ट सत्यापित और ऑथेंटिक स्रोतों से हो. संपादकीय टीम यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्रसारण में सत्यापित सामग्री हो. चैनल संपादकों को उचित संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा ताकि जांच में बाधा न आए. एक बार चार्जशीट समाप्त हो जाने के बाद, चार्जशीट का कवरेज किसी भी तरह से अंतर्विरोधित नहीं होगा. हाईकोर्ट ने पक्षकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है. अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी. हाईकोर्ट ने दिशा की ओर से अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया कि उनके जानकार इस मामले में अनावश्यक/ अपमानजनक मैसेज नहीं देंगे. इससे ये सुनिश्चित हो कि पक्षकार जांच को नुकसान ना पहुंचाए.}
19 फ़रवरी 2021नई दिल्ली
बता दें कि दिशा ने अपने व्हाट्सऐप वार्तालाप के बारे में सभी जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट करने के लिए मांग कीहै. दिशा रवि ने चार्जशीट दाखिल होने तक दिल्ली पुलिस को मीडिया के साथ किसी भी जानकारी को साझा करने से रोकने की मांग की है.दिशा के वकील ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिशा के खिलाफ अपना मामला बना रही है. वकील ने एक विशिष्ट चैनल के वीडियो का उल्लेख करते हुए कहा कि समाचार एंकर और रिपोर्टर का कहना है कि उन्हें साइबर सेल के स्रोतों से जानकारी मिली है.कोर्ट ने दिशा के वकील अमित सिब्बल से पूछा कि क्या वह यह दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस ने वास्तव में इसे लीक किया था. इस पर वकीलसिब्बलने कहा कि वे वास्तव में लीक किए गए हैं. यह एकमात्र तार्किक निष्कर्ष है. प्रसारण करने वाले व्यक्ति का कहना है कि मुझे यह पुलिस बलों से मिला है. मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के दौरान ऐसा हो रहा है.