'महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन सही या नहीं?'- SC ने फैसला रखा सुरक्षित
newsdesk |
January 19, 2022
{महाराष्ट्र विधानसभा से 12 BJP विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद BJP विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा एक साल का निलंबन सही है या नहीं. अदालत ने पक्षकारों को एक हफ्ते में लिखित दलीलें देने को कहा है. }
19 जनवरी2022, नई दिल्ली
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, हालांकि मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के एक साल के निलंबन पर फिर तीखी टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा है और तर्कहीन है. पीठ ने महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम से सत्र की अवधि से आगे निलंबन की तर्कसंगतता के बारे में कड़े सवाल किए.जस्टिस खानविलकर ने टिप्पणी की कि जब आप कहते हैं कि कार्रवाई तर्कसंगत होनी चाहिए, तो वहां निलंबन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्य सत्र के संबंध में है. इसे उस सत्र से आगे नहीं जाना चाहिए. इसके अलावा कुछ भी तर्कहीन होगा. असली मुद्दा निर्णय की तर्कसंगतता के बारे में है और वही किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए कोई भारी कारण होना चाहिए. 6 महीने से अधिक समय तक निर्वाचन क्षेत्र से वंचित रहने के कारण आपका 1 वर्ष का फैसला तर्कहीन है. हम अब संसदीय कानून की भावना के बारे में बात कर रहे हैं. यह संविधान की व्याख्या है जिस तरह से इससे निपटा जाना चाहिए.