
"एंकर को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता?": हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
{केंद्र सरकार ने हेट स्पीच गंभीर को अपराध बताते हुए कहा कि इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता. सरकार CrPC में व्यापक तंत्र पर शामिल करने पर विचार कर रही है.}
{केंद्र सरकार ने हेट स्पीच गंभीर को अपराध बताते हुए कहा कि इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता. सरकार CrPC में व्यापक तंत्र पर शामिल करने पर विचार कर रही है.}
14 जनवरी 2023 नई दिल्ली
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, सांप्रदायिक आधार पर होने वाली हेट स्पीच के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच यह सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अहम आदेश में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया था कि वो आरोपी का धर्म देखें बगैर हेट स्पीच के मामलों में ख़ुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे और पुलिस इसके लिए औपचारिक शिकायत दर्ज होने का इंतज़ार न करे. कोर्ट ने राज्यों से कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा था.
Source -NDTV