सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की धर्मांतरण कर चुके दलितों के सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका
Newsdesk |
January 24, 2023
{पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है. लेकिन आपकी याचिका को हम उसके तहत तो सुन नहीं सकते. हमें आपकी अर्जी में कोई तथ्य मिला जिसके आधार पर हम सुनवाई करें. आपकी याचिका रद्द की जाती है.}
24 जनवरी 2023 नई दिल्ली
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक,धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा (Dalits Leaving Sanatan Dharma)
और आरक्षण का फायदा देने की संभावना और उनकी स्थिति की जांच करने के लिए केंद्र द्वारा गठित आयोग के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने खारिज कर दी है. याचिका में केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग को रद्द करने की मांग की गई थी.