'28 फरवरी तक 12% ब्याज समेत लौटाएं पूरी रकम', सुपरटेक ट्विन टॉवर केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Newsdesk |
January 22, 2022
{सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट ट्विन टॉवर मामले में 28 फरवरी तक सभी फ्लैट खरीदारों को पहले के फैसले के मुताबिक 12 फीसदी ब्याज समेत फुल रिफंड करने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रिफंड में कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा. अदालत ने ये भी कहा कि उन खरीदारों को भी रिफंड दिया जाए, जो अवमानना की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं.}
22 जनवरी 2022 नई दिल्ली
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, दरअसल, मामले के एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को बताया था कि सुपरेटक खरीदारों को रिफंड करने में TDS काट रहा है. साथ ही उन लोगों को रिफंड नहीं मिल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं. इस पर पीठ ने कहा कि जो लोग अदालत नहीं आए हैं, उन्हें याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.पिछली सुनवाई में टॉवरों को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को एक सप्ताह के भीतर डिमोलिशन एजेंसी- 'एडिफिस' के साथ कॉन्ट्रेक्ट साइन करने को कहा था. साथ ही सुपरटेक से उन घर खरीदारों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू करने को कहा था जिनके फ्लैटों को तोड़ा जाएगा.